उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना तक तहत खेती की मशीनों पर एक लाख रुपए तक कि सब्सिडी, जानिए कैसे करें आवेदन
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मदद के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लांच करती रहती है। इसी श्रृंखला में प्रदेश सरकार किसानों को खेती की मशीनों पर भी सब्सिडी दे रही है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत उद्यान विभाग ट्रैक्टर व पावर ट्रिलर के वितरण के लिए कई जिलों को चिन्हित कर रहा है। इन मशीनों पर एक लाख रुपए तक की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है।
एक लाख रुपए तक की सब्सिडी
उल्लेखनीय है कि चित्रकूट के जिला उद्यान विभाग को बीस हॉर्स पावर के चार ट्रैक्टर वितरित करने का लक्ष्य मिला है। इसमें लाभार्थी को एक लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह 8 बीचएपी से कम के तीन पावर ट्रिलर व इससे ऊपर के पांच ट्रिलर वितरण का लक्ष्य है। इसमें क्रमश: पचास हजार व पिचहत्तर हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इस तरह की मशीनों का वितरण राज्य के अन्य जिलों में भी हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय को संपर्क कर सकते हैं।
यहां करना होगा आवेदन
जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन के लिए www.uphorticulture.in पर आवेदन कर सकते है। जबकि एक प्रार्थना पत्र जिला उद्यान कार्यालय में भेज सकते हैं. वहीं, प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा।
आवेदन करने के लिए चाहिए ये योग्यता
इन मशीनों के लिए आवेदन करने वाले किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. किसान का वार्षिक कमाई 1.5 लाख रुपये या इससे कम होना चाहिए। बैंक अकाउंट और पैन लिंक होना चाहिए. जिस किसान को ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना है, उसके पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।