Outsiders banned from buying land for farming in Uttarakhand

उत्तराखंड में खेती करने के लिए बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर लगी रोक 

नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने भू कानून की मांग को देखते हुए अहम कदम उठाया है। बाहरी लोगों को प्रदेश में कृषि और बागवानी करने के लिए जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भू कानून की प्रारूप समिति अभी अपना काम कर रही है। इसलिए बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई है। बता दें कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने जमीन खरीदने वाले लोगों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए पहले ही कानून बना चुकी है।

सीएम ने की उच्य स्तरीय बैठक 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को लेकर विभाग के सभी बड़े अधिकारियों के साथ उच्य स्तरीय बैठक की और सभी को निर्देश दिया की, भू-कानून की रिपोर्ट आने तक प्रदेश में दूसरे राज्यों के लोगों को बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर रोक लगाए। उत्तराखंड में लोग जमीन कानून की मांग काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, यहां बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य के लोग आकर जमीन खरीदते हैं। हांल ही में उत्तराखंड में विभिन्य संगठनों के लोगों ने भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग करते हुए सड़क पर आंदोलन किया था। तभी से माना जा रहा थी की प्रदेश सरकार भूमि को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बड़े प्रदेश के लोगों की समस्या को देखकर भूमि के लिए कानून बनाया जाए। तथा राज्य की जनता और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से राय लेकर भूमि कानून बनाया जाए। इस कानून को लेकर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक कमेटी का निर्णाण भी किया है।

जाने क्या कहता है नियम

उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर, 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है, उन्हें कृषि और बागवानी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर प्रदेश हित और जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि भू- कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे।