पपीते की खेती के लिए बिहार सरकार दे रही अनुदान, किसान यहाँ कर सकते हैं आवेदन

नई दिल्ली। देश में फलों की खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को कई योजनाओं को माध्यम से अनुदान दे रही है। फलों की खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी तरह बिहार सरकार प्रदेश में पपीता का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। उद्यानिकी निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा इसके लिए इच्छुक किसानों से आवेदन माँगे गये हैं। बता दें कि बिहार सरकार राज्य में पपीता उत्पादन का रकबा बढ़ाने के साथ ही राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चला रही है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर पपीते की खेती के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

पपीते की खेती करने के लिए  75 प्रतिशत  अनुदान 

बिहार सरकार के  उद्यानिकी निदेशालय द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत विभाग द्वारा पपीते की निर्धारित लागत 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। जिस पर लाभार्थी किसान को 75 प्रतिशत यानि 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार किसानों को यह राशि दो किस्तों में दे रही हैं।

प्रथम किस्त में अनुदान राशि का 75 प्रतिशत

बिहार सरकार की ओर से पपीते की खेती करने के लिए पहली किस्त में 37,750 रुपये प्रति हेक्टेयर बागवानी लगाने के बाद दी जाएगी। इसके साथ ही 2500 पौधा प्रति हेक्टेयर की दर से पौध सामग्री COE देसरी से किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वे किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

पपीते की खेती के लिए सरकार की अनुदान के लिए आवेदन की प्रकिया शुरू की जा चुकी है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों के पास डीबीटी पंजीयन संख्या होना अनिवार्य है। जिन किसानों का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन नहीं है वह किसान dbtagriculture.bihar.gov.in लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं।