प्रदूषण: दिल्ली-एनसीआर में फिर से लागू हुआ GRAP-3

नई दिल्ली: ऐसा लगता है कि दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से अभी रहत मिलने वाली नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी की हवा में एक बार फिर से प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP उप-समिति ने सोमवार को GRAP-3 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) को लागू करने का फैसला लिया है ।

दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 345 दर्ज किया गया था। हालांकि GRAP-3 लागू होने की सीमा आमतौर पर AQI 400 मानी जाती है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की पिछली सलाह के आधार पर इसे 350 पर ही लागू कर दिया गया।

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प्रदूषण रोकने के लिए GRAP-3 के तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं: डीजल मालवाहक वाहनों पर रोक: BS-IV या इससे पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। निर्माण और खुदाई कार्य पर रोक: प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं।

स्कूलों में हाइब्रिड मोड: पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू किया गया है। माता-पिता अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं।

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली और एनसीआर में सख्ती बढ़ा दी गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि जनता को प्रदूषण के खतरनाक प्रभावों से बचाया जा सके और हवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।