HC ने आदेश का पालन न करने पर दिल्ली वन विभाग को दी चेतावनी, कहा हम बंद कर देंगे आपका विभाग
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को वन विभाग को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने वन विभाग को बीकाजी कामा प्लेस परिसर में पेड़ो के आसपास कंक्रीट निर्णाण को तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश को नहीं माना जाता है, तो इसे जल्द से जल्द बंद करने का आदेश दिया जाएगा।
बता दें कि वन विभाग की ओर से पेड़ों के चारों ओर चबूतरा का निर्माण किया जा रहा है। जिसके कारण पैदल चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चबूतरे के निर्माण पर सवाल उठाते हुए अदालत ने कहा कि चबूतरे से पैदल यात्रियों को आवाजाही में दिक्कत हो रही हैं।
कोर्ट ने आगे कहा कि, यह पैदल आने- जाने के लिए रास्ता है और इस पर कंक्रीट संरचना रखी गई है। यह क्या हो रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए वन विभाग को कहा कि यह आपकी अयोग्यता है। मुझे नहीं पता कि क्या आपके विभाग को बंद करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने वन विभाग के वकील जवाहर राजा से कहा, “संरचनाएं फुटपाथों पर बनाई जाती हैं। यह आने-जाने के लिए रास्ता है। मुझे यकीन है कि जल्द रास्ते को खाली किया जाएगा।
बता दें कि अदालत आदित्य एन प्रसाद द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और वन विभाग के खिलाफ अवमानना शुरू करने की मांग की गई थी, जिसमें पेड़ों के नुकसान के बारे में शिकायत दर्ज करना पेड़ों के तने के चारों ओर एक मीटर की खुली जगह अनिवार्य करना और उनके आसपास निर्माण गतिविधि पर रोक लगाना।