हिमाचल हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग के कर्मचारियों को हटाने पर रोक बरकरार रखी
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उद्यान विभाग के तहत बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत करीब 900 कर्मचारियों को हटाने पर रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। 25 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की एकल पीठ ने सरकार से सवाल पूछा कि ये कर्मचारी पिछले आठ साल से काम कर रहे थे, अब कहां जाएंगे।
सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि इन कर्मचारियों के साथ किया गया समझौता 31 अक्तूबर को समाप्त हो गया है और इस कारण उन्हें नौकरियों से हटाया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि कई कर्मचारी 2016 के बाद से सेवा में हैं और इनमें से कई ने आठ साल पूरे कर लिए हैं। इस परियोजना के तहत विभाग के पास 40 करोड़ रुपये बिना खर्च के पड़े हुए हैं।
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विभाग का कहना है कि परियोजना की अवधि खत्म हो चुकी है, जबकि इन्हीं पदों पर नई भर्तियां भी जारी हैं। इन कर्मचारियों को जिस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, नई भर्ती वाले कर्मचारी भी उसी कार्य को करेंगे। यह परियोजना विश्व बैंक से वित्त पोषित है।
सरकार ने इन कर्मचारियों को हटाने पर लगी रोक हटाने की अर्जी दी थी, लेकिन न्यायालय ने रोक बरकरार रखते हुए सरकार और विभाग से अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।