अवैध पेड़ कटाई: एनजीटी ने वृक्ष अधिकारी से संपर्क की सलाह दी

नई दिल्ली: एक निजी नर्सरी द्वारा अवैध पेड़ कटाई से सम्बंधित मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने याचिकाकर्ता को दिल्ली के वृक्ष अधिकारी से संपर्क करने को कहा है। एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यदि पेड़ काटने के अवैध सबूत मौजूद  हैं, तो सबसे पहले इसकी शिकायत वृक्ष अधिकारी से की जानी चाहिए।

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पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सबूतों के साथ वृक्ष अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने की अनुमति है। इसके साथ ही, पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि यदि पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आता है, तो इसकी जांच की जाएगी। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूत से यह साबित नहीं होता कि एवरग्रीन नर्सरी ने पेड़ों को प्रत्यारोपण के लिए उखाड़ा है।

एनजीटी ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह पहले स्थानीय स्तर पर इस मामले की रिपोर्ट करें और उसके बाद ही किसी बड़े कानूनी कदम की ओर बढ़ें। इससे मामले की जांच और कार्रवाई में आसानी होगी। पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़े ऐसे मामलों में वृक्ष अधिकारी की भूमिका अहम है, क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।