पंजाब में नर्सरियों के लिए बना नया नियम, अब तैयार करने होंगे वायरस मुक्त पौधे

    27-Dec-2023
Total Views |

नई दिल्ली।  पंजाब सरकार के बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने प्रदेश में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए नए संशोधित नर्सरी नियम को लागु किया है। पंजाब सरकार की इस नियम के तहत नर्सरियों को ट्रू-टू- टाइप पौधे तैयार करने के लिए दो साल का समय दिया गया है और इस प्रकार के पौधों को नर्सरियों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

पंजाब करकार के कैबिनेट मंत्री ने पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में नए संशोधित नियम को जारी करते हुए कहा कि राज्य में भगवंत मान सरकार की ओर से देश में पहली बार फ्रूट नर्सरी एक्ट 1961 में संशोधन किया गया है, ऐसा पहले किसी प्रदेश में नहीं हुआ हैं। इस एक्ट के तहत बताया गया है कि नर्सरी मालिकों को वायरस मुक्त पौधे तैयार करने की सलाह दी गई है।

Read More:  भागलपुर में फूलों की खेती से किसानों को हो रही है बंपर कमाई

संशोधित एक्ट के अंतर्गत नर्सरी मालिकों को अब वायरस मुक्त खेती करना अनिवार्य हो गया है, लेकिन उपज का स्त्रोत और गुणवता बीज एक्ट 1966 के अधीन नियंत्रित की जाएगी। सभी नर्सरियों के लिए यह एक्ट काम करेगा।

नए नियम में कई बदलाव 

नए नियमों में, नियम 6 के बाद कुछ बदलाव किया गया है, जैसा कि लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में समर्थ अथॉरिटी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिसका पद बागवानी विकास अधिकारी से कम नहीं होगा, जिसके कारण पौधा नष्ट नहीं होगा। अब वायरस मुक्त खेती नहीं करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बागवानी नर्सरी के तहत फल सब्जियां, पौधे, आदी के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा और बीज प्रमाणीकरन एजेंसी के खाते में 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी होगी।

Read More: बिहार में किसानों को स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट और पपीते की खेती पर मिल रही सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन