In the National Capital Region, any agencies are required to obtain permission from forest officials to carry out civil work within two meters of any tree.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेड़ों  की कटाई  से पहले  लेनी होगी अनुमति 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी एजेंसी के लिए पेड़ के दो मीटर के दायरे में सिविल कार्य करने के लिए वन अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रकार के निर्माण के लिए बिना संबंधित अधिकारी के अनुमति के पेड़ो की कटाई नहीं की जा सकती।

दिल्ली उच्च न्यायालय एक  ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एजेंसियों को कहा कि निर्माण के दो मीटर के दायरे में पेड़ काटने को लेकर वृक्ष अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने इस शर्त पर जोर देते हुए सरकारी एजेंसियों को भी आगाह किया कि इस आदेश का पालन करना ही होगा।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित सड़क किनारे  सिविल कार्य हेतु कई पुराने पेड़ों की कटाई सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से पहले डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी सहित सभी सरकारी एजेंसियों को यह शर्त माननी होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेड़- पौधों की अधिकता बेहद जरूरी है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना तीव्र हो गयी है।