Pran Vayu Devata Yojana: Trees will also get pension in Haryana

Pran Vayu Devata Yojana: हरियाणा में पेड़ों को भी मिलेगी पेंशन

हरियाणा सरकार ने “प्राण वायु देवता योजना (Pran Vayu Devata Yojana) के तहत एक स्कीम शुरू की है। इसमें आप 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इस माध्यम से आप हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।

नर्सरी टुडे डेस्क

नई दिल्ली। हम सभी अपनी व अपने परिवार के सुरक्षा के लिए कई तरह का बीमा कराते हैं। यहां तक की फसलों का भी बीमा होता है, लेकिन क्या आपने पुराने पेड़ों का बीमा कराने के बारे में सुना है। यहां इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने पेड़ों को पेंशन देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसका नाम प्राण वायु देवता योजना (Pran Vayu Devata Yojana) है।

जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास 75 साल से ज्यादा पुराना पेड़ है तो आपको हर महीने 2,500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। ये राशि पेड़ के केयर टेकर के अकाउंट में जाएगी। पेड़ों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई तरह के कानून बनाए हैं। पेड़ों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अगर आप भी हरियाणा सरकार की इस योजना में आवेदन करते हैं तो आप भी पेंशन पा सकते हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने इस योजना के बारे में 2021 में ही ऐलान कर दिया था। सरकार का इस योजना को लाने के पीछे का मकसद पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और हवा की गुणवत्ता को सुधारना है।

इसका लाभ कौन से ले सकता है

इस योजना का लाभ छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को मिलेगा। इसके पीछे का उद्देश्य है कि इस तरह वह खाली समय में पेड़ों की देखभाल करेंगे। इस तरह वह पर्यावरण संरक्षण के साथ कुछ पैसे भी कमा लेंगे।
हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने बताया कि वो हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना में बढ़ोत्तरी करते हैं, ठीक उसी तरह वह इस योजना में भी बढ़ोतरी करेंगे। इस योजना में गिरे हुए पेड़, खोखले, मृत, सूखे और रोगग्रस्त पेड़ शामिल नहीं होंगे। इसका अर्थ हुआ कि इस योजना में वहीं पेड़ शामिल हैं जो जमीन पर खड़े होंगे।

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए। आपको आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। आप इस योजना में आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही दें।

कहां करें अप्लाई

आपको इस योजना के लिए नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाना होगा। यहां आपको कृषि अधिकारी से संपर्क करना है। वो आपको इस योजना से संबंधित फॉर्म देंगे, आपको उस फॉर्म को भरना होगा।