राजस्थान के किसानों के लिए सामुदायिक जल स्रोत निर्माण पर सब्सिडी
जयपुर: बागवानी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, इसी के तहत राजस्थान सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को सामुदायिक जल स्रोत बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है।
योजना के तहत उद्यान विभाग को 10 हेक्टेयर भूमि के कमांड क्षेत्र के लिए (100x100x3) मीटर साइज के जल स्रोत बनाने का लक्ष्य मिला है। छोटे क्षेत्र (50x50x3) मीटर साइज) के जल स्रोत के लिए 4 किसानों का समूह बनाना होगा। बड़ी साइज जल स्रोत निर्माण पर प्रति यूनिट Rs 20 लाख तक की सब्सिडी तथा छोटी साइज के लिए क्षेत्र के अनुसार छूट दी जाएगी।
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राज्य सरकार ने इसके लिए कई शर्तें राखी हैं जैसे जल स्रोत निर्माण के लिए किसान समूह के पास काम से काम 10 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। दूसरी तरफ छोटी साइज के लिए 2.50 हेक्टेयर भूमि का होना ज़रूरी है। किसान समूह के जल स्रोत बनाने के लिए न्यूनतम किसान संख्या तीन रखी गई है। जिसमें पति-पत्नी को एक ही इकाई माना जाएगा।
जल स्रोत किसानअपनी निजी भूमि पर ही बना सकते हैं। आवेदन के साथ 6 महीने पुरानी जमाबंदी और नक्शा ट्रेस लगाना अनिवार्य है। इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी (उद्यान) या उप निदेशक (उद्यान) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह पहल किसानों को जल प्रबंधन में मदद करेगी और उनकी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देगी।